सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 28 नवंबर को एक पत्र जारी कर दूधिए, पिज्जा, ब्रेड, कोरियर आदि की डिलीवरी में बाइक के प्रयोग होने पर उसे कामर्शियल श्रेणी में घोषित कर दिया है। साथ ही अगर कोई बाइक को किराए पर चलाना चाहता है। तो उसे भी कामर्शियल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चेकिंग अभियान में पकड़े जाने पर चालान के साथ ही सख्त सजा का प्राविधान किया गया है। मंत्रालय से पत्र आते ही परिवहन आयुक्त ने आरटीओ व एआरटीओ को डिलीवरी बाइक का रजिस्ट्रेशन ‘कामर्शियल’ में करने के निर्देश दिए है। नई गाइड लाइन के तहत बाइक का कामर्शियल प्रयोग करने पर निजी नहीं बल्कि कामर्शियल कैटेगरी में होगा रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा हर तिमाही तीन सौ रुपये के टैक्स अदायगी के साथ ही फिटनेस भी करानी होगी। यह व्यवस्था नए साल से प्रभावी होगी। बताया कि नियम पालन कराने के लिए जिले में क्रास चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
https://morth.nic.in/sites/default/files/Notification%2033805.pdf
Private bike ko commercial kaise kare
Bike Taxi: दिल्ली बाइक टैक्सी को मिलेगी मंजूरी,
https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-bike-taxi-services-will-get-approval-soon-these-rules-mandatory-for-operators-ann-2374811
Delhi Bike Taxi Services: दिल्ली निजी दो पहिया वाहन को टैक्सी के रूप में परमिट नहीं मिलेगा। कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के साथ नंबर प्लेट में भी बदलाव करना होगा.
बाइक टैक्सी चलाने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन
- देश की राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने के लिए चालको को दिल्ली सरकार द्वारा तय नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. नियमों का पालन नहीं करने वाले दिल्ली बाइक टैक्सी आपरेट नहीं कर पाएंगे.
- चालक को अपने बाइक में जीपीएस सिस्टम लगवाना होगा.
- टैक्सी बाइक का कमर्शियल कैटेगरी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा.
- चालक को पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना होगा.
- चालक द्वारा अपने निजी लाइसेंस के साथ-साथ बाइक टैक्सी का भी परमिट लेना होगा.
- बाइक टैक्सी के लिए बुकिंग केवल मोबाइल ऐप के जरिए होगा.
- चालक की बाइक टैक्सी का नंबर प्लेट पीला-काला रंग में लगा होगा.
चंडीगढ़ के प्रशासक ने शहर में बाइक टैक्सी सर्विस के ऑपरेशन को अनुमति दे दी है,
https://www.punjabkesari.in/chandigarh/news/bike-taxi-service-1019374
प्रशासन ने इसके साथ ही बाइक टैक्सी सर्विस के लिए जरूरी कंडीशंस भी जारी कर दी हैं। लाइसैंसिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देने के बाद 15 दिनों के अंदर प्राइवेट बाइक को कमर्शियल में तब्दील करना होगा। विभाग द्वारा इसके लिए परमिट सिर्फ नए वाहनों व अधिकतम सात साल तक के पुराने वाहनों को ही जारी किए जाएंगे